Harit Vyapar Yojana 2026, ₹2 लाख तक लोन, ₹50,000 सब्सिडी, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
Harit Vyapar Yojana 2026: यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित हैं, तो हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) के सहयोग से संचालित हरित व्यापार योजना आपके लिए स्वरोजगार शुरू करने का अच्छा अवसर है। इस योजना के तहत ई-रिक्शा, सीएनजी ऑटो रिक्शा सहित विभिन्न हरित व्यवसायों के लिए अधिकतम ₹2,00,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को अधिकतम ₹50,000 तक की सब्सिडी भी दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध ऋण आवेदन पत्र के जरिए किया जा सकता है। ऑफिशियल जानकारी में आवेदन की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।

Harit Vyapar Yojana 2026
Harit Vyapar Yojana 2026 क्या है?
हरित व्यापार योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारी समुदाय एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल व्यवसायों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने का अवसर दिया जाता है।
इस योजना में मुख्य रूप से ई-रिक्शा, सीएनजी ऑटो रिक्शा तथा अन्य स्वीकृत हरित व्यवसायों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
Harit Vyapar Yojana 2026 का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य—
- सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
- पर्यावरण अनुकूल व्यवसायों को बढ़ावा देना।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता देना।
- बैंक आधारित ऋण प्रणाली के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
योजना के लाभ
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं—
- अधिकतम ₹2,00,000 तक का ऋण।
- पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को ₹50,000 तक सब्सिडी।
- निगम द्वारा 10% तक Margin Money का योगदान।
- ऋण राशि दो समान किस्तों में जारी की जाती है।
- ई-रिक्शा, सीएनजी ऑटो सहित हरित व्यवसायों को प्राथमिकता।
- स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर।
Harit Vyapar Yojana 2026 आय सीमा
ऑफिशियल जानकारी के अनुसार—
- NSKFDC योजनाओं के अंतर्गत ऋण पात्रता के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- हालांकि ₹50,000 तक की सब्सिडी केवल उन्हीं अनुसूचित जाति लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है।
आर्थिक सहायता और सब्सिडी
योजना के अंतर्गत—
- अधिकतम ऋण: ₹2,00,000
- ऋण दो किस्तों में जारी होगा।
- पहली किस्त: कुल ऋण का 50%
- दूसरी किस्त: शेष 50% (सब्सिडी सहित)
सब्सिडी—
- परियोजना लागत का 50%
- अधिकतम ₹50,000
- केवल पात्र SC लाभार्थियों के लिए
HSFDC योगदान—
- अधिकतम 10% Margin Money
पात्रता
आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—
- हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
- सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी पर आश्रित हो।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- निगम या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- पूर्व में लिए गए ऋण का दुरुपयोग नहीं किया हो।
- समान प्रकार का व्यवसाय पहले से संचालित नहीं होना चाहिए।
- प्रस्तावित व्यवसाय का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।
- परिवहन वाहन के लिए आवेदन करने पर कम से कम दो वर्ष पुराना वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- ₹1 लाख से अधिक ऋण पर गारंटी देना आवश्यक होगा।
- ₹1 लाख से अधिक परियोजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
- योजना के दौरान निगम अतिरिक्त शर्तें भी लागू कर सकता है।
किन लोगों को लाभ मिलेगा?
इस योजना का लाभ—
- सफाई कर्मचारी
- सफाई कर्मचारी के आश्रित
- हरियाणा के पात्र निवासी
- स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक पात्र लाभार्थी
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन इस प्रकार किया जा सकता है—
- निगम की वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
- जिला प्रबंधक द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- पात्र पाए जाने पर आवेदन HSFDC मुख्यालय भेजा जाएगा।
- इसके बाद मामला NSKFDC को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
- स्वीकृति मिलने के बाद ऋण जारी किया जाएगा।
ऋण स्वीकृति कैसे होती है?
आवेदन की प्रक्रिया—
- ऑनलाइन आवेदन
- जिला स्तर पर सत्यापन
- मुख्यालय द्वारा जांच
- NSKFDC द्वारा अंतिम स्वीकृति
- ऋण वितरण
योजना का अनुमोदन स्तर NSKFDC है।
ब्याज एवं पुनर्भुगतान
ऋण राशि पर—
- वार्षिक ब्याज: 6%
- दंड ब्याज: 4% प्रति वर्ष
अन्य शर्तें—
- ब्याज संवितरण की तिथि से लागू होगा।
- 30 दिन बाद डिफॉल्ट होने पर दंड ब्याज लागू।
- 90 दिन की स्थगन अवधि।
- 90 दिन बाद किश्तें प्रारम्भ।
- ऋण अवधि: 60 माह
Sarkariresultshine.com की उम्मीदवारों के लिए सलाह
यदि आप ई-रिक्शा या अन्य हरित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आवेदन से पहले वाहन की लागत, व्यवसाय योजना और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन के समय सभी प्रमाण पत्र सही होने चाहिए ताकि सत्यापन में कोई समस्या न आए।
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FAQ
Q1. हरित व्यापार योजना किसके लिए है?
- उत्तर: सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रितों के लिए।
Q2. अधिकतम कितना ऋण मिलेगा?
- उत्तर: ₹2,00,000 तक।
Q3. क्या सब्सिडी भी मिलेगी?
- उत्तर: हाँ, पात्र SC लाभार्थियों को अधिकतम ₹50,000 तक।
Q4. आवेदन कौन कर सकता है?
- उत्तर: 18 से 55 वर्ष आयु का हरियाणा निवासी पात्र सफाई कर्मचारी या उसका आश्रित।
Q5. क्या आय सीमा है?
- उत्तर: ऋण पात्रता के लिए आय सीमा नहीं है, लेकिन ₹50,000 तक की सब्सिडी केवल उन SC लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी PPP में वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है।
Q6. ऋण कितनी किस्तों में मिलेगा?
- उत्तर: दो समान किस्तों में।
Q7. ₹1 लाख से अधिक ऋण पर क्या अतिरिक्त शर्तें हैं?
- उत्तर: गारंटी और परियोजना रिपोर्ट देना अनिवार्य है।
Q8. ब्याज दर कितनी है?
- उत्तर: 6% वार्षिक तथा डिफॉल्ट होने पर 4% वार्षिक दंड ब्याज।
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