Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026
Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026: हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना (एकमुश्त निपटान योजना) हरियाणा सरकार की एक खास राहत स्कीम है। यह स्कीम किसानों को प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) से लिए गए पुराने खेती के लोन चुकाने में मदद करती है। इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट एक बार में चुकाने पर ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाती है।
Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026 मुख्य बातें
- लॉन्च: 10 दिसंबर 2025 हरियाणा सरकार द्वारा।
- मकसद: PACS लोन के बकाया वाले किसानों पर पैसे का बोझ कम करना, मूलधन चुकाने के बाद ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह से माफ करना।
- किसे फायदा: वे किसान जो हरियाणा के परमानेंट निवासी हैं और जिन्होंने PACS संस्थाओं से खेती का लोन लिया है।
- स्केल: लगभग 6.81 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें ब्याज में लगभग ₹2,266 करोड़ की राहत मिलेगी।
- वैलिडिटी: स्कीम 31 मार्च 2026 तक वैलिड है।
Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026 फ़ायदे
- 100% ब्याज माफ़ी: एलिजिबल PACS लोन पर लगा सारा ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के बाद पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा।
- पेनल्टी माफ़ी: इस स्कीम के तहत कोई भी पेनल्टी चार्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा।
- ऑटोमैटिक बेनिफिट: बेनिफिट पाने के लिए आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026 पात्रता
- हरियाणा का परमानेंट निवासी होना चाहिए।
- प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (PACS) से एग्रीकल्चरल लोन लिया हो।
- लोन का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए।
Haryana Ekmusht Niptan Yojana 2026 आवेदन प्रक्रिया
- अलग से एप्लीकेशन फ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है।
- किसान बस अपने PACS अकाउंट में ओरिजिनल (मूल) लोन अमाउंट जमा करते हैं।
- इसके बाद PACS स्कीम के तहत लोन सेटलमेंट प्रोसेस करता है, और इंटरेस्ट + पेनल्टी माफ़ कर दी जाती है।
- किसान की मौत होने पर, एलिजिबल परिवार के सदस्य भी उन्हीं शर्तों के तहत फ़ायदे उठा सकते हैं।
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