Minority-Certificate: माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो यह सर्टिफ़ाई करता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय (जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन) से संबंधित है, और इसका उपयोग शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विशेष योजनाओं में छूट, आरक्षण, स्कॉलरशिप और अन्य लाभों का फायदा उठाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य ‘जाति प्रमाण पत्र’ (SC/ST/OBC) से अलग है।
उद्देश्य: शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन (फीस में छूट सहित), स्कॉलरशिप, और सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करना।
योग्य समुदाय: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन।
आवश्यकता: यह जाति प्रमाण पत्र से अलग है; यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है।
आवेदन प्रक्रिया: आवेदन सक्षम अधिकारी (जैसे तहसीलदार) को जमा करना होगा, और इसके लिए स्व-घोषणा और पहचान/निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
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