Family ID New Update 2026: विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन को लेकर आम जनता के लिए ज़रूरी खबर है। इन दोनों पेंशन को शुरू करने के लिए, लोगों को अपने फैमिली आइडेंटिटी कार्ड में कुछ जानकारी अपडेट करना ज़रूरी है।
अगर योग्य लोग अपने फैमिली ID में यह जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, तो उनकी विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं होगी। लोगों में जागरूकता के लिए बता दे जो हर दिन, लोग विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर ऑफिस में आ रहे हैं। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फैमिली ID में कुछ जानकारी अपडेट करें। सिटीजन रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का ऑफिस लोगों को बता रहा है कि एक बार फैमिली ID में जानकारी अपडेट हो जाने के बाद, योग्य लोगों को दूसरे सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपने आप शुरू हो जाएगी।
New Update: हरियाणा में जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से ज्यादा है, उनकी पेंशन रोक दी गई है! 400 गज का प्लाट नाम हो, चार पहिया वाहन नाम हो, 3 लाख से ज्यादा की फसल बेचने पर, इनकम टैक्स भरने, राशन नहीं लेने, कई हजार का बिजली बिल भरने पर फैमिली आईडी में आमदनी बढ़ा दी गई है!।
Family ID New Update 2026 बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में जानें
60 साल की उम्र होने पर बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए, फैमिली ID में कुछ जानकारी अपडेट करनी होगी। डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, यह एक प्रोएक्टिव स्कीम है, जिसका मतलब है कि योग्य लोग अपनी लॉगिन ID और OTP (वन-टाइम पासवर्ड) का इस्तेमाल करके PPP पोर्टल के ज़रिए यह जानकारी खुद अपडेट कर सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन के लिए, यह ज़रूरी है कि फैमिली ID में 60 साल की उम्र वेरिफ़ाई हो। उम्र वेरिफ़ाई करने के लिए, आवेदक के पास 2019 से पहले जारी किया गया वोटर ID कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल दिखाई गई हो। इसके अलावा, उनके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट या 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आवेदक ने ज़्यादा फ़ॉर्मल शिक्षा नहीं ली है, तो उन्हें स्कूल की पहली या दूसरी क्लास में एडमिशन का सबूत देना होगा।
विधवा पेंशन पाने के लिए, फैमिली आईडी में इस जानकारी को अपडेट करना ज़रूरी है
विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने का पहला कदम है, योग्य महिला की फैमिली ID से मृत पति का नाम हटाना। इस प्रोसेस के लिए डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट फैमिली ID पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। फैमिली ID से मृत व्यक्ति का नाम हटाने के बाद, विधवा को अपनी फैमिली ID में अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करना होगा, इसे शादीशुदा से विधवा करना होगा। यह रिक्वेस्ट आवेदक खुद ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यह एक OTP-बेस्ड प्रोसेस है। पहला कदम है फैमिली ID से मृत व्यक्ति का नाम हटाना, और दूसरा है मैरिटल स्टेटस बदलना। ये दोनों स्टेप पूरे होने के बाद, विधवा का बैंक अकाउंट फैमिली ID से लिंक करना होगा।
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