Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026: सरकार ने पानी बचाने को बढ़ावा देने और राज्य के किसानों की मदद के लिए राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत, राज्य के किसानों को उनके खेतों में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। कई किसान अपनी आर्थिक हालत की वजह से सिंचाई के लिए तालाब नहीं बना पाते हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। इसलिए, सरकार ने किसानों को खाई बनाने के लिए 75 से 80% सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस स्कीम से किसान खाई बनाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।
इस स्कीम के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को 75% सब्सिडी या ₹340,000 की रकम मिलती है। वहीं, जनरल कैटेगरी के किसानों को 75% सब्सिडी या ₹3 लाख की रकम मिलती है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर किसान सिंचाई के लिए पानी का खर्च कम कर सकते हैं।
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 मकसद
- राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की मदद के लिए राजस्थान डिग्गी सब्सिडी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य मकसद किसानों को डिग्गीबनवाने के लिए ग्रांट देना है।
- नहरी क्षेत्रो में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढावा
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 अनुदान
- कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रूपये जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 300000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 पात्रता
- राजस्थान के परमानेंट निवासी किसान डिग्गी अनुदान योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं।
- इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर खेती लायक ज़मीन होनी चाहिए।
- राज्य के सभी कैटेगरी के किसान इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं।
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 लाभ और विशेषताएं
- नहर वाले इलाकों में तालाब बनाकर सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान डिग्गी सब्सिडी स्कीम शुरू की है।
- इस स्कीम के तहत, किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर पानी एक जगह जमा कर सकते हैं और फव्वारों से ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं।
- इस स्कीम के तहत, राजस्थान सरकार किसानों को तालाब बनाने के लिए 75 से 85% सब्सिडी देती है।
- इस स्कीम के ज़रिए, किसान ₹3.4 लाख तक का अनुदान पा सकते हैं।
- इस स्कीम से किसानों की सिंचाई के पानी की दिक्कतें दूर होंगी।
- सब्सिडी की रकम 45 दिनों के अंदर DBT के ज़रिए लाभार्थी किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- जिन किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती लायक ज़मीन है, वे इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं।
Diggi (Farm Pond) Subsidy Yojana 2026 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें।
- निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी पर ड्रिप/ फव्वारा सेट की स्थापना अनिवार्य है
- निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।
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