ई क्षतिपूर्ति हरियाणा
ई क्षतिपूर्ति हरियाणा: शीत लहर आग बाढ़वृष्टि सूखा भूकंप भूस्खलन बादल फटना खड़ा पानी भारी बारिश कीट हमला धूल भरी आंधी किसी प्राकृतिक आपदा में फसल को नुकसान हो जाता है तो हरियाणा सरकार ने आसानी से मुआवजा देने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। इसके माध्यम से किसान अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा देकर अपनी फसल का मुआवजा ले सकता है।
ई क्षतिपूर्ति हरियाणा पात्रता
- योजना के लाभ के लिए, किसानों को हरियाणा राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
- यह पोर्टल प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान के बाद खोला जाता है।
- फसल पंजीकरण के लिए, किसानों के पास परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए।
- किसानों को पहले “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
ई क्षतिपूर्ति हरियाणा के आवश्यक दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता संख्या
- “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पंजीकरण संख्या
- फसल नुकसान संबंधी दस्तावेज।
ई क्षतिपूर्ति हरियाणा आवेदन करने का तरीका
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाना होगा।
- वहां से परिवार पहचान पत्र को चुनें।
- अब परिवार के सभी सदस्यों के आईडी नंबर और सदस्य के नाम का चयन करें।
- इन सभी को भरने के बाद “सेंड ओटीपी” पर क्लिक करें।
- अब आपको फैमिली आईडी से जुड़े रजिस्टर नंबर पर ओटीपी मिलेगा जिसे भरकर आपको वेरिफाई करना होगा।
- इन्हें पूरा होने के बाद ई-क्षतिपूर्ति पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुलेगा।
- आपको फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और सभी जरूरी फाइलों को अपलोड करना होगा।
- सबसे आखिर में आपको “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
| Apply Online | Click Here |
| मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पंजीकरण | Click Here |

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