Mukhyamantri Bal Vikas Yojana 2026, बच्चों को 18 साल की उम्र तक मिलती है 2500 रुपये से 4000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि
Mukhyamantri Bal Vikas Yojana 2026: ‘मुख्यमंत्री बाल विकास योजना’ (या ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा/आशीर्वाद योजना’) भारत के अलग-अलग राज्यों की एक वेलफेयर पहल है। यह अनाथ, बेसहारा बच्चों और COVID-19 की वजह से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और देखभाल के लिए है। इसके तहत, बच्चों को फाइनेंशियल मदद और पढ़ाई में मदद दी जाती है।

Mukhyamantri Bal Vikas Yojana 2026
Mukhyamantri Bal Vikas Yojana 2026 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
- बच्चे का आधार कार्ड
- फ़ैमिली ID
- राशन कार्ड
- पिता का डेथ सर्टिफ़िकेट
1. उत्तर प्रदेश (मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना)
पात्रता: कोविड-19 या अन्य कारणों से माता-पिता (या दोनों में से किसी एक) को खोने वाले 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे。
वित्तीय सहायता: गैर-संस्थागत (रिश्तेदारों के साथ रहने वाले) बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं。
अन्य लाभ: अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपये का अनुदान और लैपटॉप/टैबलेट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
आधिकारिक जानकारी: विवरण के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश देखें।
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2. मध्य प्रदेश (मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना)
पात्रता: 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, या देखरेख संस्थाओं (बाल गृहों) को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा (आफ्टरकेयर)。
वित्तीय सहायता: प्रायोजन आधारित सहायता के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं。
अन्य लाभ: उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के लिए भी वित्तीय सहायता मिलती है。
आधिकारिक जानकारी: फॉर्म और योजना की स्थिति मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर उपलब्ध है
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3. हरियाणा (मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना)
पात्रता: कोविड-19 के कारण माता-पिता या अभिभावक को खो चुके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे。
वित्तीय सहायता: गैर-संस्थागत देखभाल वाले बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह तथा शिक्षा के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष。
अन्य लाभ: अनाथ किशोरियों को शिक्षा में प्राथमिकता और अतिरिक्त सहायता。
आधिकारिक जानकारी: विस्तृत निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पर उपलब्ध हैं
Mukhyamantri Bal Vikas Yojana 2026 अप्लाई कैसे करें
- इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत ऑफ़िसर या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
- वहाँ से आपको हरियाणा बाल विकास स्कीम का एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलेगा।
- अब आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे।
- एप्लीकेशन फ़ॉर्म ग्राम पंचायत ऑफ़िसर को वापस करना होगा।
- कुछ समय बाद, मदद की रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगेगी।
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