Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2026, महिलाओं को ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2026: हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पात्र गर्भवती महिलाओं और धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना के लिए कोई अंतिम आवेदन तिथि नहीं है। पात्र महिलाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या अंत्योदय सरल केंद्र/अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि सुरक्षित मातृत्व, समय पर गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसवपूर्व जांच, जन्म पंजीकरण और नवजात टीकाकरण को भी बढ़ावा देती है।

Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2026
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना राज्य सरकार की एक विशेष मातृत्व कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत पात्र महिला को दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
यह योजना 08 मार्च 2022 से प्रभावी है।
योजना शुरू करने का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी है।
सरकार चाहती है कि—
- गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण हो।
- प्रत्येक महिला कम से कम एक ANC (Antenatal Check-up) अवश्य करवाए।
- बच्चे का जन्म समय पर पंजीकृत हो।
- नवजात को पहली निर्धारित टीकाकरण खुराक अवश्य मिले।
- माताओं को गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आराम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
- प्रसव के कारण होने वाली आंशिक आय हानि की भरपाई हो सके।
आय सीमा
इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी दिया जाता है—
- जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो।
यह पात्रता अधिसूचित श्रेणियों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर भी लागू होती है।
सहायता राशि कितनी मिलेगी?
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को—
- ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता
प्रदान की जाती है।
यह राशि—
- DBT के माध्यम से
- आधार से जुड़े बैंक खाते में
- सीधे जमा की जाती है।
योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ
इस योजना से महिलाओं को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं—
- दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की सहायता।
- पूरी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
- गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहयोग मिलता है।
- समय पर ANC जांच के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- जन्म पंजीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- नवजात के टीकाकरण में सुधार होता है।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है।
- सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिलता है।
पात्रता की पूरी जानकारी
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। आवेदन करने से पहले प्रत्येक महिला को अपनी पात्रता अवश्य जांच लेनी चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक पात्रताएं निम्न प्रकार हैं—
- आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी हो।
- महिला गर्भवती या धात्री (स्तनपान कराने वाली) माता हो।
- लाभ केवल 08 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मे दूसरे जीवित पुत्र के लिए मिलेगा।
- आवेदिका के पास वैध आधार संख्या होना अनिवार्य है।
- आवेदन के समय निर्धारित सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
इसके अलावा महिला निम्नलिखित में से किसी एक पात्र श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए—
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग महिला
- बीपीएल राशन कार्ड धारक
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की लाभार्थी
- वैध ई-श्रम कार्ड धारक
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की लाभार्थी महिला किसान
- वैध मनरेगा जॉब कार्ड धारक
- ऐसे परिवार की महिला जिसकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी सहायिका
- आशा कार्यकर्ता
- केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पात्र श्रेणियां
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज तैयार रखें—
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक बैंक पासबुक
- गर्भवती एवं धात्री (Pregnant & Lactating) कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड
पात्रता के अनुसार इनमें से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे—
- SC/ST प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयुष्मान भारत कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
- पीएम किसान लाभार्थी प्रमाण
- मनरेगा जॉब कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप घर बैठे आवेदन करना चाहती हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं—
- सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
- यदि नया अकाउंट है तो पहले Registration करें।
- पहले से पंजीकृत हैं तो Login करें।
- Search Box में हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना खोजें।
- Apply विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- आवेदन की पूरी जानकारी एक बार दोबारा जांच लें।
- Submit बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफल होने पर प्राप्त Reference Number सुरक्षित रखें।
हेल्पलाइन एवं संपर्क विवरण
यदि आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहां संपर्क कर सकते हैं—
हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन
0172-3968400
ई-मेल
saral.haryana@gov.in
SarkariResultShine.com की सलाह
यदि आप इस योजना की पात्र हैं, तो गर्भावस्था के दौरान सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। समय पर ANC जांच, बच्चे का जन्म पंजीकरण और प्रथम टीकाकरण पूरा करें। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही अपलोड करें ताकि DBT के माध्यम से ₹5,000 की सहायता राशि बिना किसी देरी के आपके बैंक खाते में प्राप्त हो सके।
Usefull Links
⇒हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
⇒मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना आवेदन की स्थिति देखे
⇒अंत्योदय सरल केंद्रों की सूची
⇒अंत्योदय सरल केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है?
- यह हरियाणा सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मातृत्व कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है।
Q2. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
- पात्र लाभार्थी महिला को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q3. यह राशि किस माध्यम से मिलेगी?
- सहायता राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है।
Q4. योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- हरियाणा की पात्र गर्भवती महिलाओं एवं धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं को, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं।
Q5. क्या सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?
- नहीं। केवल अधिसूचित पात्र श्रेणियों की महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
Q6. दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर क्या ₹5,000 की सहायता मिलेगी?
- नहीं। वर्तमान योजना के अनुसार यह सहायता केवल दूसरे जीवित पुत्र के जन्म पर ही प्रदान की जाती है।
Q7. आवेदन कहां से किया जा सकता है?
- ऑनलाइन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
Q8. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड तथा पात्रता के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
Q9. क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?
- सरकारी स्तर पर आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है। हालांकि अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर सेवा शुल्क लिया जा सकता है।
Q10. क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इस योजना का लाभ एक साथ मिल सकता है?
- दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं और उनकी पात्रता शर्तें भी अलग हैं। यदि महिला दोनों योजनाओं की पात्रता पूरी करती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकती है।
Q11. आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि कब मिलेगी?
- दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन पूरा होने के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q12. सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 तथा हेल्पडेस्क ईमेल saral.haryana@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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