हरियाणा में क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट बदली, अब सिर्फ़ यही बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे

हरियाणा में क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट बदली, अब सिर्फ़ यही बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे: हरियाणा में क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र की सीमा बदल दी गई है। नए नियम के अनुसार, अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। यह कदम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है और यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के मुताबिक है। गुरुग्राम के स्कूल भी अब एडमिशन के लिए इस नियम का पालन करेंगे।

हाई कोर्ट ने दिव्या यादव बनाम हरियाणा राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि राज्य सरकार अपनी नियमावली को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के साथ अलाइन नहीं कर रही थी और उसे इसे अपडेट करने का निर्देश दिया। अब, जो बच्चे उम्र की सीमा पूरी नहीं करते हैं, उन्हें प्री-प्राइमरी क्लास में रखा जाएगा और उन्हें छह साल का होने के बाद ही क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा।

कई राज्यों ने पहले ही छह साल की उम्र का नियम लागू कर दिया है। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत एडमिशन कर रहे हैं। हालांकि, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल सहित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक क्लास 1 के लिए न्यूनतम छह साल की उम्र लागू नहीं की है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इन नियमों को लागू कर दिया है। दिल्ली में, 2026 से, सभी स्कूलों में क्लास 1 में केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनकी उम्र कम से कम छह साल होगी। इसी तरह, गोवा स्कूल शिक्षा विधेयक, 2026 के तहत, गोवा में एंट्री की उम्र आधिकारिक तौर पर छह साल तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार ने भी छह साल की उम्र का नियम लागू कर दिया है।

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