HSFDC Swarojgar Yojana 2026, युवाओं को मिलेगा ₹1.50 लाख तक का बिजनेस लोन, ₹50,000 तक सब्सिडी का लाभ

HSFDC Swarojgar Yojana 2026: यदि आप हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से हैं और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो HSFDC (Haryana Scheduled Castes Finance & Development Corporation) की स्वरोजगार योजना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस योजना के तहत स्टेशनरी, किरयाणा, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, ऑटो रिपेयर, कबाड़ी, फलों की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, बैंड पार्टी सहित अन्य व्यवहार्य व्यवसायों के लिए ₹1.50 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक की सब्सिडी तथा परियोजना लागत का 10% सीमांत राशि (Margin Money) का लाभ मिलता है। आवेदन ऑफलाइन ऋण आवेदन पत्र के माध्यम से किया जाता है। नोटिफिकेशन में आवेदन की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।

HSFDC Swarojgar Yojana 2026

HSFDC Swarojgar Yojana 2026

कौन-कौन से व्यवसायों के लिए मिलेगा ऋण?

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है—

  • स्टेशनरी की दुकान
  • किरयाणा दुकान
  • कपड़े की दुकान
  • चाय की दुकान
  • ऑटो मरम्मत की दुकान
  • कबाड़ी की दुकान
  • फलों की दुकान
  • ब्यूटी पार्लर
  • टेंट हाउस
  • बैंड पार्टी
  • अन्य व्यवहार्य स्वरोजगार योजनाएं

आर्थिक सहायता / सब्सिडी

इस योजना में वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि यह रोजगार योजना नहीं बल्कि स्वरोजगार ऋण योजना है।

लाभार्थी को मिलने वाले वित्तीय लाभ—

  • अधिकतम परियोजना लागत: ₹1,50,000
  • कुल परियोजना लागत का 50% सब्सिडी
  • अधिकतम सब्सिडी: ₹50,000
  • कुल परियोजना लागत का 10% सीमांत राशि (Margin Money) निगम द्वारा
  • शेष राशि बैंक ऋण के रूप में

पात्रता की पूरी जानकारी

आवेदक को निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
  • आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं हो।
  • निगम या किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • पहले लिए गए निगम ऋण का दुरुपयोग नहीं किया गया हो।
  • समान प्रकार का व्यवसाय पहले से संचालित नहीं होना चाहिए।
  • प्रस्तावित व्यवसाय का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।
  • नए आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवश्यकता अनुसार निगम अतिरिक्त शर्तें भी लागू कर सकता है।

बैंक ऋण कैसे मिलेगा?

इस योजना में—

  • निगम सब्सिडी प्रदान करेगा।
  • निगम 10% Margin Money देगा।
  • शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
  • बैंक ऋण का भुगतान लाभार्थी द्वारा दिए गए Quotation के आधार पर सीधे विक्रेता को किया जाएगा।
  • बैंक ब्याज अपनी ऋण नीति के अनुसार वसूल करेगा।

सीमांत राशि (Margin Money) पर ब्याज

निगम द्वारा वसूली योग्य Margin Money पर—

  • पुरुष: 4% वार्षिक ब्याज
  • महिला: 4% वार्षिक ब्याज
  • दंड ब्याज: 4% वार्षिक

अन्य शर्तें—

  • ब्याज संवितरण (Disbursement) की तिथि से लागू होगा।
  • 180 दिन की स्थगन अवधि।
  • 180 दिन बाद किश्तें शुरू होंगी।
  • ऋण अवधि लगभग 1826 दिन निर्धारित है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

  • आवेदन करने से पहले व्यवसाय का सही प्रोजेक्ट तैयार रखें।
  • वास्तविक Quotation ही जमा करें।
  • PPP में आय सही दर्ज होनी चाहिए।
  • बैंक खाते की जानकारी सही रखें।
  • सभी प्रमाण पत्र अद्यतन होने चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. इस योजना के तहत अधिकतम परियोजना लागत कितनी है?

  • उत्तर: ₹1,50,000 तक।

Q2. अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलेगी?

  • उत्तर: ₹50,000 तक।

Q3. कौन आवेदन कर सकता है?

  • उत्तर: हरियाणा का 18–55 वर्ष आयु का अनुसूचित जाति वर्ग का पात्र व्यक्ति जिसकी PPP में वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो।

Q4. आवेदन का तरीका क्या है?

  • उत्तर: ऋण आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय/क्रेडिट शिविर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

Q5. क्या आवेदन शुल्क देना होगा?

  • उत्तर: ऑफिशियल विवरण में आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है।

Q6. क्या बैंक ऋण सीधे लाभार्थी को मिलेगा?

  • उत्तर: नहीं। उपलब्ध विवरण के अनुसार ऋण राशि लाभार्थी द्वारा दिए गए Quotation के आधार पर संपत्ति के विक्रेता को जारी की जाती है।

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