Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana: मुख्य मंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, यह योजना “मुख्य मंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, 2013” कही जा सकती है। यह योजना 1 जनवरी 2014 से लागू होगी। इस तिथि के या इसके बाद हुई दुर्घटनाएं इस योजना के तहत कार्यान्वित होंगी। यह योजना हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 23) की धारा 28 के खण्ड (xvii) के अन्तर्गत को लोक हित में प्रारम्भ कि जा रही है

यह योजना हरियाणा राज्य में कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड में तथा ऐसे स्थानों से जाते या आते समय हुई दुर्घटना का शिकार हुए पीडितों को विशेष सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों, खेतीहर मजदूरों तथा कृषि कार्यों / धन्धों के करने वाले मार्किट यार्ड में मजदूर जिस में मवेशी और पॉल्ट्री फार्मिंग व डेयरी फार्मिंग शामिल है, को लागू होगी।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana घटनाएं शामिल होंगी

  • क) हरियाणा राज्य में कृषि मशीनरी, औजार, टूल्स, उपकरण, यंत्र पर कार्य करते समय हुई दुर्घटना के कारण किसी किसान या मजदूर की इन कथित औंजारों से हुई मृत्यु या अंगहानि।
  • ख) कुआं खोदते, नलकूप लगाते, या गन्ना कोल्हू, कोल्हू, चैफ कटर, थ्रेशर इत्यादि के समय हुई दुर्घटना के कारण किसी किसान या मजदूर कि मृत्यु या अंगहानि।
    ग)कुआं खोदते या कुंआ संचालित, नलकूप स्थापित या संचालन करते समय जहरीली गैस के कारण किसी किसान या मजदूर की मृत्यु या अंगहानि।
  • घ) 31 दिसम्बर,2013 तक के मामले पुरानी स्कीम द्वारा शासित होगें।
  • ड) किसी ऐसे कृषि संचालन को चलाते समय बिजली करंट के कारण किसी किसान या मजदूर की मृत्यु या अंगहानि।
  • च) हरियाणा राज्य में गाडी में कोई कृषि उपज ले जाते समय किसी पशु, पशु ठेला, ट्रक या किसी अन्य वाहन के साथ दुर्घटना के कारण किसी किसान या मजदूर कि मृत्यु या अंगहानि।
  • छ) हरियाणा राज्य कृषि सबंधी कार्यों /धन्धों के दौरान कोई किटनाशक दवाई, पेस्टीसाईड,खरपतवार नाशक दवाई के प्रयोग से, बिजली करंट, अग्नि संकट के समय किसान या मजदूर की मृत्यु या अंगहानि।
  • ज) मार्किट यार्ड में कृषि उत्पादन उतारते, शिफ्ट, या तोलते समय दुघर्टना के कारण किसी किसान या मजूदर की मृत्यु या अंगहानि।
  • झ) कृषि कार्यों के दौरान सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने के कारण मौत।

Mukhya Mantri Kisan Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana age category

पीड़ित 10 वर्ष से कम या 65 वर्ष के अधिक की आयु वर्ग का नहीं होना चाहिए।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana आर्थिक राशि

दुर्घटना का प्रकारआर्थिक राशि
मृत्यु होने पर5,00,000/- रूपये।
रीढ़ की हड्डी टूट जाने या अन्य किसी वजह से पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर2,50,000/- रूपये।
शरीर के कोई दो अंग कट जाने पर या गहरी चोट आ जाने पर1,87,5000/- रूपये।
शरीर का कोई एक अंग कट जाने या गहरी चोट आ जाने पर1,25,000/- रूपये।
सारी उंगलिया कट जाने पर75,000/- रूपये।
आधी उंगली कट जाने पर37,500/- रूपये।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana Customer Care Phone Number

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड टोल फ्री नंबर: 18001802060.

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana पात्रता

  • किसान और खेतिहर मज़दूर हरियाणा के रहने वाले होने चाहिए।
  • किसान और खेतिहर मज़दूर की उम्र 10 साल से ज़्यादा और 65 साल से कम होनी चाहिए।
  • मौत होने पर, वारिस अप्लाई करेगा।
  • किसान और खेतिहर मज़दूर खेती का काम करते समय किसी दुर्घटना में शामिल हुए हों।
  • आवेदक किसी दूसरी किसान सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा में निवास का प्रमाण।
  • परिवार पहचान पत्र।
  • आवेदक की तस्वीर।
  • बैंक खाते की जानकारी।
  • भूमि के मालिक से हलफनामा (खेतिहर मजदूर के लिए)

किसान एवं खेतिहर मजदूर के विकलांग होने की दशा में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं :-

  • विकलांग प्रमाणपत्र।
  • ओ पी डी पर्ची।
  • मेडिकल प्रमाणपत्र।

किसान एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं :-

  • एफआईआर रिपोर्ट।
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।

पहचान के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक:-

  • आधार कार्ड।
  • वोटर आई कार्ड।
  • पेन कार्ड।
  • ड्राइविंग लेंस।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती के काम के दौरान दुर्घटना होने पर लाभार्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ज़रिए आर्थिक मदद पा सकते हैं।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थियों को पहले योजना के लिए रजिस्टर करना होगा।
  • रजिस्टर करने के लिए, आवेदकों को ये जानकारी डालनी होगी:
    लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID
  • रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदकों को अपने मोबाइल फ़ोन पर मिले यूज़रनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद, आवेदकों को “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा और योजनाओं की लिस्ट में से हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना को चुनना होगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी।
  • योजना से जुड़े सभी ज़रूरी सर्टिफ़िकेट/डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट बटन पर क्लिक करने पर जमा हो जाएगा।
  • मिले हुए एप्लीकेशन की संबंधित अधिकारी अच्छी तरह से जांच करेंगे।
  • जांच के बाद, चुने गए फ़ायदों को उनके दिए गए बैंक अकाउंट में पैसे की मदद दी जाएगी।
  • आवेदक हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए CSC या अटल सेवा केंद्र के ज़रिए 30/- रुपये की फ़ीस देकर भी अप्लाई कर सकते हैं।

Mukhya Mantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jiwan Suraksha Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना का फ़ायदा उठाने के लिए, योग्य लाभार्थी ऑफ़लाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
  • लाभार्थी अपने ज़िले में स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ऑफ़िस से हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए ऑफ़लाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म मुफ़्त में ले सकते हैं।
  • एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलने के बाद, ज़रूरी जानकारी ध्यान से भरें।
  • एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे।
  • सारी जानकारी भरने के बाद, एप्लीकेशन फ़ॉर्म को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसी ऑफ़िस में जमा करना होगा
  • जहाँ से एप्लीकेशन फ़ॉर्म लिया गया था।
  • मिले हुए एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी द्वारा वेरिफ़ाई किया जाएगा।
  • वेरिफ़िकेशन के बाद, हरियाणा मुख्यमंत्री किसान और कृषि मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक अकाउंट में पैसे की मदद दी जाएगी।

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