PAN-Aadhaar Linking 2026
PAN-Aadhaar Linking 2026: भारत सरकार ने टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाने के मकसद से पैन-आधार लिंकिंग को ज़रूरी कर दिया है। अगर कोई पैन कार्ड होल्डर अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन डिएक्टिवेट किया जा सकता है।
इस प्रोसेस का मुख्य मकसद नकली पैन कार्ड, टैक्स चोरी और डुप्लीकेट पहचान को रोकना है। यह नियम 2026 में भी पूरी तरह लागू रहेगा।
Deadline: March 31, 2026 (tentative)
Penalty: Up to ₹1,000
अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर आप 2026 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं:
- आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा
- आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- बैंक अकाउंट KYC रुक सकता है
- ज़्यादा TDS काटा जा सकता है
- सरकारी योजनाओं के फायदे बंद हो सकते हैं
PAN-Aadhaar Linking 2026 कैसे लिंक करें?
1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
2. “लिंक आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
4. OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
5. कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।
PAN-Aadhaar Linking 2026 Important Links
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PAN-Aadhaar Linking 2026
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