
PKCC: हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार का उद्देश्य किसानों को पशुओं की खरीद, पालन-पोषण और पशुपालन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपने छोटे व्यवसाय को आसानी से आगे बढ़ा सकें और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।
योजना के तहत किसानों को 1.60 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। अलग-अलग पशुओं के लिए ऋण राशि निर्धारित की गई है। भैंस के लिए 60,249 रुपये तक, गाय के लिए 40,783 रुपये तक, भेड़ या बकरी के लिए 4,063 रुपये तक और सूअर के लिए 16,327 रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।
इस राशि का उपयोग किसान पशुओं की खरीद, चारे की व्यवस्था, इलाज और अन्य पशुपालन संबंधी जरूरतों के लिए कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के तहत किसानों को फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
केवाईसी प्रक्रिया के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं।