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Haryana: हरियाणा में श्रमिकों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी बिना ब्याज 2 लाख रुपये का लोन

Haryana Govt Scheme: हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना के तहत निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को मकान खरीदने या निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें Haryana Govt Scheme

  • योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • कम से कम पांच वर्षों की नियमित सदस्यता होना भी जरूरी है।
  • आवेदक को क्लेम फॉर्म-14 के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • श्रमिक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने में कम से कम 8 वर्ष शेष होने चाहिए।

बिना ब्याज मिलेगा ऋण Haryana Govt Scheme

सरकार इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्माण श्रमिकों को रोजगार के साथ-साथ आवास जैसी बुनियादी सुविधा भी मिल सके। ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और वे आसानी से राशि का भुगतान कर सकते हैं। Haryana Govt Scheme

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