Haryana Agniveer Policy: हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की अग्निवीर नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी प्रकार की परीक्षाओं से पूर्व अग्निवीरों को छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा चार विशेष पदों पर शारीरिक जांच और शारीरिक माप परीक्षा से भी छूट मंजूर की गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके युवाओं के प्रशिक्षण, अनुशासन और कौशल को सरकारी विभागों में रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।

Haryana Agniveer Policy: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में बड़ी छूट, इन 4 पदों पर फिजिकल टेस्ट भी नहीं
ग्रुप-C की भर्ती परीक्षाओं से मिलेगी छूट
कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को राज्य की अग्निवीर नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित परीक्षाओं से छूट मिलेगी।
इससे पहले पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट दी गई थी, लेकिन कुछ भर्तियों में उन्हें संबंधित भर्ती एजेंसी की लिखित परीक्षा देनी पड़ती थी।
अब मंजूर संशोधनों के तहत नीति में शामिल पदों की भर्ती के लिए इस परीक्षा संबंधी छूट का दायरा बढ़ाया गया है।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी पूर्व अग्निवीर को बिना रिक्त पद या भर्ती प्रक्रिया के सीधे सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित विभागों में विज्ञापित पदों, निर्धारित क्षैतिज आरक्षण और अन्य लागू भर्ती प्रावधानों के अधीन होगी।
इन 4 पदों पर फिजिकल टेस्ट से भी छूट
हरियाणा कैबिनेट ने चार विशेष पदों पर आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा (PST) और शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी छूट देने का फैसला किया है, जहां ये परीक्षाएं लागू होती हैं।
| पद | संबंधित विभाग |
|---|---|
| वन्यजीव गार्ड | पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग |
| कांस्टेबल | इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) |
| कांस्टेबल | राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) |
| फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग |
सरकार ने इन पदों को हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण नीति के दायरे में शामिल किया था।
नई मंजूरी से संबंधित पदों की भर्ती में शारीरिक परीक्षाओं से जुड़ी शर्तों में पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
माइनिंग गार्ड का पद ग्रुप-D से ग्रुप-C में होगा अपग्रेड
कैबिनेट ने खनन एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद का वर्गीकरण बदलने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
इसके अनुसार माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-D से ग्रुप-C के वेतन स्तर FPL-2 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।
इसके लिए हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-C) सेवा नियम, 1998 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य माइनिंग गार्ड के पद को वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग के वार्डर और गृह विभाग के पुलिस कांस्टेबल जैसे ग्रुप-C पदों के अनुरूप लाना है।
इस बदलाव से पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण और अन्य भर्ती लाभ लागू करने में सुविधा होगी।
फिलहाल इस पद के उन्नयन को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। अंतिम सेवा नियमों और भर्ती शर्तों के लिए संबंधित विभाग की अधिसूचना महत्वपूर्ण होगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले से आरक्षण की व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने अगस्त 2026 में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण संबंधी निर्देश जारी किए थे।
इनके तहत निर्धारित पदों पर भर्ती में अलग-अलग आरक्षण प्रतिशत लागू किए गए हैं।
| भर्ती श्रेणी | क्षैतिज आरक्षण |
|---|---|
| निर्धारित वर्दीधारी एवं संबंधित पद | 20% |
| अन्य ग्रुप-C पद | 5% |
| कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-B पद | 1% |
निर्धारित पदों में पुलिस कांस्टेबल, IRB और SDRF कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्यजीव गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं।
इन निर्देशों में पूर्व अग्निवीरों के लिए CET से छूट तथा संबंधित कौशल परीक्षा और कुछ शारीरिक परीक्षाओं में रियायतें भी शामिल थीं।
अब अक्टूबर में मंजूर संशोधनों के माध्यम से परीक्षा संबंधी छूट का विस्तार किया गया है।
क्या बिना परीक्षा सीधे सरकारी नौकरी मिल जाएगी?
सरकार की नई व्यवस्था में पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित परीक्षाओं से छूट देने की मंजूरी मिली है, लेकिन नियुक्ति के लिए भर्ती के अन्य नियम लागू रहेंगे।
इसके लिए संबंधित विभाग में रिक्त पद होना, भर्ती विज्ञापन जारी होना, उम्मीदवार का निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार चयन होना जरूरी होगा।
नियुक्ति के बाद संबंधित विभाग के सेवा नियम, शर्तें और अन्य प्रावधान पूर्व अग्निवीरों पर भी लागू रहेंगे।
ऐसे में परीक्षा से छूट को नौकरी की स्वचालित गारंटी नहीं समझना चाहिए।
भर्ती से जुड़ी जानकारी कहां मिलेगी?
हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती से जुड़े विज्ञापन और पात्रता संबंधी निर्देश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
उम्मीदवार नवीनतम भर्ती नोटिफिकेशन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in और हरियाणा सरकार के आधिकारिक निर्देशों की जांच कर सकते हैं।
भर्ती के लिए आवेदन करते समय पूर्व अग्निवीर से संबंधित प्रमाणपत्र, निवास और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की शर्तों का पालन करना होगा।
महत्वपूर्ण सूचना: 10 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी दी थी। किसी विशेष भर्ती में इन प्रावधानों की लागू स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम पात्रता संबंधित आधिकारिक अधिसूचना से सुनिश्चित करें।