हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 3 लाख आय वाले परिवारों को भी मिलेंगे ₹2100

Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली और आवेदन करने की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में योजना की पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी गई है। सामान्य श्रेणी के परिवारों के लिए वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख कर दी गई है, जबकि तीन विशेष श्रेणियों की माताओं के लिए ₹3 लाख तक वार्षिक आय की सीमा निर्धारित की गई है।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार ने लाभार्थियों को हर महीने लाइवनेस वेरिफिकेशन कराने से भी राहत दी है। अब यह प्रक्रिया तीन महीने में एक बार पूरी करनी होगी। संशोधित सत्यापन व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।

हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 3 लाख आय वाले परिवारों को भी मिलेंगे ₹2100

लाडो लक्ष्मी योजना में आय सीमा बढ़ाई गई

हरियाणा सरकार ने महिला आर्थिक सहायता योजना का दायरा बढ़ाने के लिए पात्रता की आय सीमा में बदलाव किया है।

योजना के शुरुआती चरण में ₹1 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं पात्र थीं। सितंबर 2026 में दूसरे चरण का विस्तार करते हुए ₹1.80 लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी लाभ के दायरे में शामिल किया गया।

इसके बाद अक्टूबर में हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित पात्रता प्रावधानों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में आने वाली माताओं के लिए वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तक रखने का फैसला भी किया।

हालांकि ₹3 लाख की आय सीमा सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं होगी। इसका लाभ केवल निर्धारित तीन विशेष श्रेणियों के अंतर्गत पात्र माताओं को मिलेगा।

इन 3 श्रेणियों की माताओं को ₹3 लाख तक की छूट

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियों की माताओं के लिए आय सीमा बढ़ाई गई है।

1. बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की माताएं

जिन महिलाओं के बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, उनके लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तक निर्धारित की गई है।

इस प्रावधान का उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना भी है।

2. निपुण भारत मिशन के मानक पूरे करने वाले बच्चों की माताएं

जिन महिलाओं के बच्चों ने कक्षा पहली से चौथी तक निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित कक्षा-स्तरीय दक्षता हासिल की है, उन्हें भी विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।

ऐसी पात्र माताओं के लिए भी वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹3 लाख तक रखी गई है।

3. कुपोषण से उबरने वाले बच्चों की माताएं

जिन महिलाओं के बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) या मध्यम तीव्र कुपोषण (MAM) की स्थिति से निकलकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंच गए हैं, उन्हें भी इस विशेष प्रावधान में शामिल किया गया है।

इस श्रेणी में पात्रता के लिए संबंधित पोषण और स्वास्थ्य मानकों की पुष्टि आवश्यक होगी।

हर महीने मिलेंगे ₹2,100, भुगतान की व्यवस्था भी बदली

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता निर्धारित है।

कैबिनेट ने कम मासिक सहायता राशि चुनने का विकल्प समाप्त करने की मंजूरी भी दी है, ताकि पात्र लाभार्थियों के लिए निर्धारित सहायता राशि एक समान रहे।

संशोधित भुगतान व्यवस्था के अनुसार नई लाभार्थी की पहली किस्त के ₹2,100 पूरे बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

इसके बाद दूसरे महीने से ₹1,100 महिला के बचत खाते में आएंगे और शेष ₹1,000 सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा होंगे।

इस प्रकार कुल मासिक सहायता ₹2,100 ही रहेगी, लेकिन पूरी रकम हर महीने तत्काल खर्च करने के लिए बचत खाते में उपलब्ध नहीं होगी।

1 नवंबर से हर तीन महीने में होगा वेरिफिकेशन

योजना से जुड़ी महिलाओं को अब हर महीने लाइवनेस वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रक्रिया को मासिक से त्रैमासिक करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को अब तीन महीने में एक बार संबंधित फेस ऑथेंटिकेशन या लाइवनेस सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यह बदलाव 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।

पहले हर महीने सत्यापन की व्यवस्था होने से महिलाओं को नियमित रूप से यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में इसकी आवृत्ति घटने से लाभार्थियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना जरूरी है।

आवेदक की आयु सामान्यतः 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संबंधित महिला का हरियाणा से निर्धारित निवास संबंध होना और योजना के नियमों के अनुसार निवास अवधि की शर्त पूरी करना आवश्यक है।

सामान्य श्रेणी के लिए परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक होनी चाहिए। विशेष श्रेणियों के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ₹3 लाख तक आय वाले परिवारों की माताएं पात्र हो सकती हैं।

आवेदन में परिवार पहचान पत्र, आधार, बैंक खाता तथा जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा सकती है।

सरकार की निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाली कुछ महिलाएं भी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। इसलिए केवल दूसरी सरकारी योजना का लाभ मिलने के आधार पर अपात्रता मान लेना सही नहीं होगा।

मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई है।

पात्र महिलाएं आधिकारिक दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकती हैं। आवेदन से पहले परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की जांच करनी चाहिए।

विशेष श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं को बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि, निपुण भारत मिशन या पोषण संबंधी पात्रता के लिए लागू सत्यापन प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आवेदन की स्थिति और किसी नए निर्देश के लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेना उचित रहेगा।

लाखों महिलाओं तक पहुंची लाडो लक्ष्मी योजना

सितंबर 2026 में योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते समय सरकार ने बताया था कि पहले चरण में 10 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा था।

आय सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख किए जाने से लगभग 17 लाख और महिलाओं को योजना के दायरे में लाने की संभावना जताई गई थी।

सरकार ने योजना के लिए शुरुआती बजट में ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके बाद चालू वित्त वर्ष के बजट में ₹6,500 करोड़ का आवंटन किए जाने की जानकारी भी दी गई थी।

आय सीमा और सत्यापन व्यवस्था में किए गए बदलावों से अधिक पात्र महिलाओं के लिए आवेदन करने और योजना का लाभ प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: सामान्य श्रेणी में ₹1.80 लाख तथा निर्धारित तीन विशेष श्रेणियों में ₹3 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय का प्रावधान है। योजना का लाभ अंतिम पात्रता और सरकारी सत्यापन के अधीन होगा।

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