
Haryana Saksham Yuva Yojana: हरियाणा सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने और रोजगार से जोड़ने के लिए सक्षम युवा योजना चला रही है। इस योजना के तहत योग्य युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने के साथ-साथ 100 घंटे का काम देकर मानदेय भी दिया जाता है, ताकि वे रोजगार की तलाश के दौरान सम्मान के साथ जीवन जी सकें।
राज्य सरकार ने यह योजना वर्ष 2016 में रोजगार विभाग के माध्यम से शुरू की थी। योजना का आधिकारिक नाम “Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme-2016” है, लेकिन इसे सामान्य तौर पर सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में यह योजना पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए लागू की गई थी, बाद में इसमें ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं को भी शामिल कर लिया गया।
कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?
योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता शैक्षिक योग्यता के अनुसार दिया जाता है। इसके अलावा युवाओं को सरकार की ओर से 100 घंटे का कार्य देकर 6000 रुपये तक का मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
12वीं पास युवाओं को हर महीने 1200 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ग्रेजुएट युवाओं को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3500 रुपये मासिक भत्ता मिलता है।
इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के पात्र युवाओं को 6000 रुपये तक का मानदेय दिया जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं। आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12वीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। ओपन स्कूल या पत्राचार माध्यम से 12वीं करने वाले उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते।
इसके अलावा आवेदक किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और न ही उसका कोई स्वरोजगार होना चाहिए।
इन शर्तों का भी रखना होगा ध्यान
योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार के घर में शौचालय होना जरूरी है। परिवार बिजली बिल, बैंक लोन या हाउस टैक्स का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सरकारी या पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे वाले परिवारों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?
युवा सक्षम युवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को फैमिली आईडी, रोजगार पंजीकरण नंबर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पूरा होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा करनी होगी।
कितने समय तक मिलेगा भत्ता?
हरियाणा सरकार अधिकतम 3 साल या फिर 35 वर्ष की आयु तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। जिस दिन से भत्ता मिलना शुरू होता है, उसी दिन से 36 महीने की समय सीमा लागू मानी जाती है।