हरियाणा में अब अमीर-गरीब सभी को मिलेगा ₹5 लाख तक इलाज, सरकार ने बदले योजना के नियम

Haryana Chirayu Ayushman Yojana: हरियाणा सरकार ने चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के मध्यम और अधिक आय वाले परिवारों के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार अब ₹1.80 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले लोग भी निर्धारित वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल ₹5 लाख तक के स्वीकृत उपचार का लाभ मिलेगा।

योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय के अनुसार ₹1,500, ₹4,000 और ₹5,000 का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। नई पॉलिसी अवधि 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि पंजीकरण और प्रीमियम भुगतान के लिए पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा।

Haryana Chirayu Yojana: 6 लाख से ज्यादा आय वाले परिवारों को भी मिलेगा ₹5 लाख का इलाज, जानें प्रीमियम

अब ₹6 लाख से अधिक आय वाले परिवार भी ले सकेंगे लाभ

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 6 अक्टूबर 2026 को चिरायु-आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की जानकारी दी थी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए वार्षिक आय के आधार पर अलग-अलग योगदान राशि निर्धारित की है।

पहले योजना का लाभ मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों को दिया जाता था। बाद में ₹1.80 लाख से ₹3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को भी निर्धारित योगदान पर शामिल किया गया।

अब ₹3 लाख से ₹6 लाख और ₹6 लाख से अधिक आय वाले परिवार भी योजना में निर्धारित प्रीमियम देकर स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

किस आय वाले परिवार को कितना प्रीमियम देना होगा?

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्ज सत्यापित आय के अनुसार प्रीमियम की तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं।

परिवार की वार्षिक आयवार्षिक प्रीमियमकैशलेस इलाज का कवर
₹1.80 लाख से अधिक और ₹3 लाख तक₹1,500₹5 लाख
₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक₹4,000₹5 लाख
₹6 लाख से अधिक₹5,000₹5 लाख

₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले मौजूदा पात्र परिवारों के लिए योजना के अंतर्गत बिना प्रीमियम वाली व्यवस्था जारी है।

यह प्रीमियम प्रति परिवार वार्षिक है। ₹5 लाख का उपचार कवर भी प्रति परिवार प्रति वर्ष उपलब्ध है, न कि प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग ₹5 लाख।

30 नवंबर तक खुला रहेगा आवेदन पोर्टल

सरकार ने चिरायु-आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण और प्रीमियम भुगतान की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की है।

नई पॉलिसी की अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक रहेगी।

इस अवधि के लिए पात्र परिवार आधिकारिक पोर्टल पर अपना विवरण सत्यापित करके निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाभार्थियों को अपने भुगतान की स्थिति और योजना में पंजीकरण की पुष्टि करनी चाहिए।

परिवार पहचान पत्र से तय होगी पात्रता

चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत परिवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय को आधार बनाया जाएगा।

यदि किसी परिवार की आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच दर्ज है, तो उसके लिए ₹4,000 का वार्षिक योगदान लागू होगा। इसी तरह ₹6 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को ₹5,000 जमा करने होंगे।

आवेदन करने से पहले परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय और परिवार के अन्य विवरणों की जांच करना जरूरी है।

यदि PPP में आय संबंधी कोई गलती है, तो उसे निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराने की जरूरत हो सकती है।

चिरायु आयुष्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा सरकार ने योजना के पंजीकरण और प्रीमियम भुगतान के लिए आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है।

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट chirayuayushmanharyana.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘आवेदन के लिए क्लिक करें’ विकल्प चुनें।
  3. नियम और शर्तें पढ़ने के बाद सहमति देकर आगे बढ़ें।
  4. अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें।
  5. पोर्टल पर दिखाई गई पात्रता तथा प्रीमियम की जानकारी जांचें।
  6. निर्धारित प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें।
  7. भुगतान पूरा होने के बाद उसकी स्थिति की पुष्टि करें और रसीद सुरक्षित रखें।

यदि भुगतान के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सहायता विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हरियाणा में 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिला इलाज

स्वास्थ्य मंत्री की 6 अक्टूबर 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरायु योजना के तहत प्रदेश में 40,27,391 लाभार्थियों को उपचार उपलब्ध कराया जा चुका था।

उस समय जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 1,307 अस्पताल योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध थे।

सरकार ने बताया कि ₹1.80 लाख से ₹3 लाख वार्षिक आय वाली श्रेणी में 47,547 परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका था।

इसके अतिरिक्त लगभग ₹4,617.45 करोड़ के उपचार संबंधी क्लेम का निपटारा किया गया था और राज्य में आयुष्मान भारत तथा चिरायु योजनाओं के 1.42 करोड़ कार्ड जारी हो चुके थे।

ये आंकड़े सरकार द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में जारी की गई जानकारी पर आधारित हैं।

क्या हर बीमारी में ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा?

चिरायु-आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचार पैकेजों के अनुसार कैशलेस सुविधा मिलती है।

इसका मतलब यह नहीं है कि हर प्रकार का इलाज या प्रत्येक चिकित्सा खर्च बिना किसी शर्त के कवर होगा।

योजना में शामिल उपचार पैकेज, अस्पताल की पात्रता और अन्य लागू नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जाता है।

यदि किसी उपचार की लागत स्वीकृत सीमा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च के संबंध में अस्पताल और योजना के लागू नियम महत्वपूर्ण होंगे।

इसलिए इलाज कराने से पहले अस्पताल के आयुष्मान सहायता केंद्र से पैकेज और पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

चिरायु आयुष्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट

हरियाणा के नागरिक चिरायु-आयुष्मान योजना में आवेदन और भुगतान के लिए https://chirayuayushmanharyana.in/ पर जा सकते हैं।

योजना की विस्तृत जानकारी, सूचीबद्ध अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ayushmanbharat.haryana.gov.in वेबसाइट भी उपलब्ध है।

योजना से संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन 14555 पर संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना: नई पॉलिसी अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक निर्धारित है। प्रीमियम भुगतान की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की पात्रता, सफल पंजीकरण, योजना की सक्रिय स्थिति और निर्धारित उपचार पैकेज की शर्तें पूरी होना आवश्यक है।

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