
Haryana Roadways: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
इस निर्णय के लागू होने के बाद राज्य के लगभग 1 लाख 22 हजार दिव्यांग यात्रियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह सुविधा केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों तक सीमित थी।
सरकारी व्यवस्था के अनुसार, वर्ष 2007 में 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी। बाद में वर्ष 2010 में इस सुविधा का विस्तार चंडीगढ़ और दिल्ली तक कर दिया गया था। लंबे समय से दिव्यांग संगठनों और लाभार्थियों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए। सरकार ने अब इस मांग को स्वीकार कर लिया है।
हरियाणा में पहले से ही छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और गरीब वर्ग सहित 42 श्रेणियों के लोगों को मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा दी जाती है। राज्य परिवहन विभाग अपने 24 डिपो और 13 उप-डिपो के माध्यम से लगभग 4,108 बसों का संचालन करता है। ये बसें प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं और लगभग 6.03 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।