Haryana Board New Guidelines 2026: बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने पूरे राज्य के सभी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जो 2026-2027 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से प्रभावी होगा। राज्य के सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को संबोधित एक पत्र के माध्यम से, बोर्ड के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि सभी संबद्ध स्कूलों में शिक्षण कार्य केवल उन्हीं पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और निर्धारित किया गया है।
अक्सर यह देखा जाता है कि निजी स्कूल और कुछ अन्य संस्थान भी मनमाने ढंग से निजी प्रकाशकों की महँगी पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य कर देते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इस प्रथा पर अंकुश लगाने और पूरे राज्य में एक समान पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है।
अनिवार्य नियम: हरियाणा बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का कड़ाई से पालन करना होगा।
अधिकारियों के लिए निर्देश: जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों को इस मामले की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि इसका कड़ाई से पालन हो।
भिवानी DEO द्वारा की गई कार्रवाई: बोर्ड के आदेश प्राप्त होने पर, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), भिवानी ने इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और इसे आवश्यक आगे की कार्रवाई हेतु सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) को भेज दिया।
बोर्ड के इस कदम से उन अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन पर पहले हर साल निजी स्कूलों द्वारा सुझाई गई महँगी पाठ्यपुस्तकों का बोझ पड़ता था। अब स्कूल मनमानी नहीं कर पाएँगे; इसके बजाय, उन्हें केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करके पढ़ाना होगा।

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